पान मसाला विज्ञापन विवाद में शाहरुख की मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा, जवाब की एफडीए की 15 दिन की समय सीमा खत्म!

पान मसाला विज्ञापन विवाद में शाहरुख की मुश्किलें बढ़ने का अंदेशा, जवाब की एफडीए की 15 दिन की समय सीमा खत्म!

मुंबई। पान मसाला के कथित सरोगेट विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मुश्किल बढ़ सकती है। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की ओर से जारी नोटिस का जवाब देने की 15 दिन की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन शाहरुख खान की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं अभिनेता अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने नियामक को अपना जवाब भेज दिया है।
महाराष्ट्र एफडीए ने 11 अगस्त को शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को ‘च्युइंग इलायची’ ब्रांड के विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया था। बाद में 14 अगस्त को उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया। नोटिस में तय समय में जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। एफडीए को अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के जवाब मिल चुके हैं। शाहरुख खान की ओर से अभी तक जवाब नहीं आया है और विभाग उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

सरोगेट विज्ञापन को लेकर उठे सवाल
महाराष्ट्र में पान मसाला के प्रचार पर प्रतिबंध है। ऐसे में एफडीए ने सवाल उठाया है कि ‘विमल इलायची’ का विज्ञापन कहीं प्रतिबंधित विमल पान मसाला के अप्रत्यक्ष प्रचार का तरीका तो नहीं है। विभाग का कहना है कि उत्पाद भले ही इलायची के रूप में पेश किया गया हो, लेकिन उसकी ब्रांडिंग का पान मसाला से संबंध होने की आशंका है।
एफडीए ने तीनों अभिनेताओं से यह प्रमाण भी मांगा था कि उनके द्वारा किया गया विमल इलायची का विज्ञापन वास्तव में अलग उत्पाद के लिए है। साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला या तंबाकू उत्पादों के प्रचार के लिए तैयार किया गया सरोगेट विज्ञापन नहीं है।

जवाब नहीं देने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई
अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के जवाब मिलने के बाद अब एफडीए का ध्यान शाहरुख खान की ओर है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर विभाग उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर सकता है। हालांकि शाहरुख के मामले में एफडीए किस तरह की कार्रवाई करेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। जानकारी के मुताबिक, नोटिस का जवाब नहीं देने पर लाखों रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा मामले में कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।

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