कचरा निपटान में लापरवाही, इंदौर के होटल शेरेटन पर गंदगी, नगर निगम ने ढाई लाख जुर्माना किया!
इंदौर। शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को बायपास क्षेत्र स्थित शेरेटन होटल में निरीक्षण के दौरान गीले कचरे के निर्धारित तरीके से निपटान में लापरवाही मिलने पर निगम ने 2 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर शहर में चल रहे निरीक्षण अभियान के तहत अपर आयुक्त प्रखर सिंह के निर्देशानुसार जोन क्रमांक 22 के वार्ड क्रमांक 36 में कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि होटल में बड़ी मात्रा में गीला कचरा उत्पन्न होने के बावजूद उसका नियमानुसार प्रसंस्करण नहीं किया जा रहा था।
निगम अधिकारियों के मुताबिक होटल परिसर में गीले कचरे से खाद बनाने के लिए मशीन उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा गीले कचरे के अनुचित और अवैध तरीके से निपटान की स्थिति भी सामने आई।
भविष्य में नियम तोड़े तो कार्रवाई
नगर निगम ने होटल प्रबंधन को भविष्य में गीले कचरे का निर्धारित मानकों के अनुसार ही प्रसंस्करण और निपटान करने के निर्देश दिए हैं। निगम ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित करने वाले संस्थानों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विशेष रूप से अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले बड़े प्रतिष्ठानों के लिए अपने परिसर में ही गीले कचरे का नियमानुसार प्रसंस्करण और निपटान करना अनिवार्य है।
कार्रवाई के दौरान बल्क सफाई निरीक्षक विकास कुमार मिश्रा, जोन 22 के सफाई निरीक्षक अनिकेत सिंह, सहायक राजस्व अधिकारी सलमान खान और बल्क पर्यवेक्षक फरहान हुसैन मौजूद रहे।

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