Gwalior Firing Viral Video: सिगरेट उधार न देने पर किराना दुकान पर 12 राउंड फायरिंग, बदमाश फरार

Gwalior Firing Viral Video: सिगरेट उधार न देने पर किराना दुकान पर 12 राउंड फायरिंग, बदमाश फरार

Gwalior Firing Viral Video

Gwalior Firing Viral Video, 17 मई 2025: मध्यप्रदेश मे ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में 15 मई 2025 की देर रात एक सनसनीखेज गोलीबारी की घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी. शनिचरा रोड पर देवनारायण मार्केट में गोविंद किराना स्टोर पर आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. यह वारदात किराना दुकान मालिक सुरजीत मावई और छोटू भदौरिया के बीच सिगरेट की उधारी को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद हुई.

पुलिस के अनुसार, महाराजपुरा थाने में तीन नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. इस हमले को छोटू भदौरिया ने अंजाम दिया, जिसके साथ आदित्य सिंह, अमन सिंह, और तीन अन्य अज्ञात युवक शामिल थे.

क्या है पूरा मामला?

घटना 15 मई 2025 की रात करीब 10:30 बजे शुरू हुई, जब छोटू भदौरिया बाइक से गोविंद किराना स्टोर पहुंचा और सुरजीत मावई से सिगरेट मांगी. सुरजीत ने छोटू से 250 रुपये की पुरानी उधारी चुकाने को कहा. छोटू ने पैसे बाद में देने की बात कही और नई सिगरेट के लिए भी उधार मांगा. सुरजीत के विरोध करने पर छोटू ने काउंटर से सिगरेट जबरन लेने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों में तीखी बहस हुई. इसके बाद छोटू वहां से चला गया.

रात करीब 11:00 बजे, छोटू भदौरिया अपने साथियों आदित्य सिंह, अमन सिंह, और तीन अन्य अज्ञात युवकों के साथ दो बाइकों पर सवार होकर लौटा. सभी बदमाश हथियारों से लैस थे और उन्होंने दुकान पर पहुंचते ही अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. करीब 10-12 राउंड गोलियां चलाई गईं, जो दुकान की दीवार, फ्रीज, और पास के फौजी ढाबा की दीवार में लगीं. गोलीबारी के बाद बदमाशों ने सुरजीत और आसपास के दुकानदारों को जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गए.

Gwalior Firing Viral Video: पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना महाराजपुरा पुलिस को दी गई, लेकिन उस समय पुलिस उसी क्षेत्र में कुछ घंटे पहले हुई छत्रपाल सिंह की हत्या और गोला का मंदिर पर हुए चक्का जाम से निपटने में व्यस्त थी, जिसके कारण तत्काल कार्रवाई में देरी हुई. 16 मई 2025 की शाम को मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) धर्मवीर सिंह के संज्ञान में आया. उनके निर्देश पर महाराजपुरा पुलिस ने छोटू भदौरिया, आदित्य सिंह, अमन सिंह, और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 294 (अपशब्दों का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी), और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया.

एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा, “आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठन की गई हैं. जल्द ही सभी को हिरासत में लिया जाएगा.” पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच शुरू की है. पुलिस ने यह भी बताया कि छोटू भदौरिया का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले कई मामलों में शामिल रहा है.

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