गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट से वैध नहीं माना जाएगा हिंदू विवाह, रस्में होना अनिवार्य !
अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो जाने से किसी हिंदू विवाह को वैध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निर्धारित रीति-रिवाज और संबंधित समुदाय की परंपराओं के अनुसार विवाह संपन्न होना आवश्यक है। जिन समुदायों में सात फेरों की परंपरा है, … Read more