सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में ट्रायल पर रोक!
नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े एक पुराने मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी संरक्षण मिला है। अदालत ने इस मामले में चल रही निचली अदालत की कार्रवाई यानी ट्रायल पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। साथ ही, सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका पर नोटिस जारी करके संबंधित पक्षों से आगामी चार हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया है।
राफेल विमानों की खरीद के समय का मामला
यह पूरा कानूनी विवाद साल 2018 का है, जब राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़े सौदे को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। उस दौरान राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर तीखी टिप्पणियां की थीं। आरोप है कि उन्होंने उस भाषण में प्रधानमंत्री के लिए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
राहुल गांधी को बड़ी अदालती उलझन से सुकून
शीर्ष अदालत के इस हाल के आदेश के बाद निचली अदालत में इस मामले को लेकर आगे की कार्यवाही पर फिलहाल विराम लग गया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस अंतरिम राहत से राहुल गांधी को बड़ी अदालती उलझन से कुछ समय के लिए सुकून मिला है, जबकि अदालत इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार कर रही है।

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