घरेलू गैस सप्लाई पर सभी पाबंदियां खत्म, संकट से पहले की व्यवस्था बहाल, ईरान-अमेरिका तनाव के बाद लागू प्रतिबंध हटे !

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई को लेकर लागू की गई सभी अस्थायी पाबंदियां समाप्त कर दी हैं। इसके साथ ही नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को फिर से उसी स्तर पर बहाल कर दिया गया है, जो ईरान-अमेरिका संघर्ष से उत्पन्न आपूर्ति संकट से पहले मौजूद थी। सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार ने बल्क एलपीजी की सप्लाई भी दोबारा शुरू कर दी है, जिसे संकट के दौरान रोक दिया गया था। नई व्यवस्था के तहत बल्क एलपीजी की आपूर्ति को संकट से पहले की खपत के 50 फीसदी तक बहाल करने की अनुमति दी गई है। इससे उद्योगों और बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी।
संकट के दौरान घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता
ईंधन आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार ने संकट के समय आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुसार सी3-सी4 स्ट्रीम्स का उपयोग केवल एलपीजी उत्पादन के लिए किया जाना तय किया गया था। इसके चलते पेट्रोकेमिकल और अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली इन स्ट्रीम्स को एलपीजी निर्माण की ओर मोड़ दिया गया था, ताकि घरेलू मांग पूरी की जा सके।
उत्पादन बढ़ने और आयात आने से बदली स्थिति
अब देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। इसके साथ ही आयातित एलपीजी के नए कार्गो भी आने वाले हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एलपीजी पूल में सी3-सी4 स्ट्रीम्स के उपयोग को कम करने का निर्णय लिया है। इससे इन संसाधनों की उपलब्धता पेट्रोकेमिकल और अन्य आवश्यक औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला मुख्य रूप से कमर्शियल, औद्योगिक एलपीजी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की उपलब्धता और उनकी कीमतों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम उपभोक्ताओं को पहले की तरह एलपीजी की आपूर्ति मिलती रहेगी।

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