तत्काल प्रभाव से भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने जारी किया आदेश …
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ( BNSS) 2003 की धारा 163 (2) के तहत निर्णय लिया गया है ..
भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी में चाइनीज़ मांझे का उपयोग बेचना और भंडार करणा बैन किया जाएगा ।
चाइनीज़ मांझे इस्तमाल करना एवं जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ाया पुलिस उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी …
पक्षियों, राहगीरों और दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए भोपाल कमिश्नर द्वारा यह फैसला लिया गया है …

हर साल चाइनीज़ मांझे से कई लोग गंभीर हादसे का शिकार होते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में चाइनीज़ मांझे से कई लोगों को जानलेवा चोटें आई है…
प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से यह अपील की चाइनीज़ मांझे का इस्तमाल ना किया जाएं…
सुरक्षित मांझे का उपयोग करें और चाइनीज़ मांझे की सुचना पुलिस को तुंरत दे ।