इमरान खान के भारत छोड़ने के नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश मिला!

इमरान खान के भारत छोड़ने के नोटिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई, 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश मिला!

मुंबई। अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक इमरान ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही उन्हें देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड की ओर से याचिका का उल्लेख किए जाने के बाद 26 अक्टूबर को सुनवाई तय की। तारीख निर्धारित करने से पहले अदालत ने पूछा कि क्या अभिनेता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या अन्य प्रतिकूल रिकॉर्ड है। इस पर धोंड ने बताया कि उनके खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है।
एफआरआरओ ने इमरान खान को 28 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। अभिनेता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई ओसीआई कार्डधारकों को कानून के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप से भी इनकार किया है।

चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक प्रदर्शन के सिलसिले में हिरासत में लिया था। इस प्रदर्शन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई थी।
प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस का ध्यान इस ओर दिलाया कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं। सोमैया ने अभिनेता पर कथित रूप से कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
इसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जानकारी एफआरआरओ को दी। कार्यालय ने अभिनेता को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया। नोटिस में कहा गया कि उनका कथित आचरण आव्रजन एवं विदेशी नागरिक अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के विपरीत है। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अभियोजन की चेतावनी भी दी गई।

प्रदर्शन में शामिल होने से अभिनेता का इनकार
हाईकोर्ट में दायर याचिका में इमरान खान ने कहा है कि वह प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। उनके अनुसार, वह प्रदर्शन स्थल के पास केवल खड़े थे और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अभिनेता ने एफआरआरओ की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। अब हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अभिनेता की याचिका पर विचार किया जाएगा। एफआरआरओ के नोटिस में भारत छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर की समयसीमा तय की गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान अदालत का रुख इस मामले में अहम होगा।

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