MP News: 10 जून 2025: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष जीतू पटवारी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी आंशिक राहत मिली है, कोर्ट ने उन्हें पासपोर्ट रिन्युअल कराने और दो महीने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है, न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया.
MP News: बेटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने की अपील
पटवारी की ओर से अदालत में अंतरिम आवेदन दायर कर बताया गया कि उनकी बेटी यूनाइटेड किंगडम (UK) में पढ़ाई कर रही है और जल्द ही उसका दीक्षांत समारोह (कन्वोकेशन) आयोजित होने वाला है, इस खास मौके पर पिता की उपस्थिति जरूरी है, ऐसे में उन्हें पासपोर्ट रिन्युअल की अनुमति और विदेश यात्रा की छूट दी जाए.
कोर्ट की सशर्त मंजूरी
हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पटवारी को 30 अगस्त तक विदेश जाने की सशर्त अनुमति दी है, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पासपोर्ट और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पटवारी एक अंडरटेकिंग देंगे कि वे अदालत द्वारा दी गई इस छूट का कोई दुरुपयोग नहीं करेंगे.
MP News: ये है मामला, जिससे फंसा था पासपोर्ट
जीतू पटवारी पर दो अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हैं, पहली एफआईआर झाबुआ में एक रेप पीड़िता आदिवासी लड़की की पहचान उजागर होने के मामले में दर्ज हुई, जब वे पूर्व विधायक विक्रांत भूरिया के साथ पीड़िता से मिलने गए थे, सोशल मीडिया पर पहचान सार्वजनिक हो जाने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई. दूसरी एफआईआर, भाजपा नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी पर की गई एक विवादित टिप्पणी को लेकर दर्ज हुई थी. इन दोनों मामलों के चलते उनके विदेश जाने पर रोक लगी थी और पासपोर्ट रिन्युअल भी अटका हुआ था.
FIR रद्द करने की याचिका पर फैसला अभी बाकी
पटवारी ने इन दोनों एफआईआर को निरस्त करने के लिए भी कोर्ट में याचिका दाखिल की है, लेकिन इस पर अभी सुनवाई जारी है और कोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, फिलहाल कोर्ट ने केवल विदेश यात्रा और पासपोर्ट नवीनीकरण को लेकर आंशिक राहत दी है.