‘डर के आगे जीत है’ में फंसे ऋतिक रोशन! पीने से न फुर्ती आई न एनर्जी बढ़ी!

‘डर के आगे जीत है’ में फंसे ऋतिक रोशन! पीने से न फुर्ती आई न एनर्जी बढ़ी!

कोल्ड ड्रिंक के 'भ्रामक प्रचार' से ऋतिक रोशन और कंपनी फंसी, पीने से न फुर्ती आई न एनर्जी बढ़ी! एडवोकेट की शिकायत पर उपभोक्ता कोर्ट ने नोटिस थमाकर जवाब मांगा!


कोल्ड ड्रिंक के ‘भ्रामक प्रचार’ से ऋतिक रोशन और कंपनी फंसी, पीने से न फुर्ती आई न एनर्जी बढ़ी! एडवोकेट की शिकायत पर उपभोक्ता कोर्ट ने नोटिस थमाकर जवाब मांगा!

​झालावाड़। यहां के उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में सुपरस्टार ऋतिक रोशन और शीतल पेय (माउंटेन ड्यू ) निर्माता कंपनी को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने तथ्यों की जांच कर सुपरस्टार ऋतिक रोशन सहित कोल्ड ड्रिंक विक्रेता कंपनी को नोटिस जारी किए। उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने सुपरस्टार ऋतिक रोशन सहित कोल्ड ड्रिंक विक्रेता कंपनी को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की।

यह कानूनी कार्रवाई राजस्थान के झालावाड़ बार एसोसिएशन के सदस्य और एडवोकेट गुरुचरण सिंह की शिकायत पर शुरू हुई। एडवोकेट ने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद पेश करते हुए आरोप लगाया कि शीतल पेय कंपनी और इसके ब्रांड एंबेसडर ऋतिक रोशन टेलीविजन पर जो विज्ञापन दिखाते हैं, वह पूरी तरह से भ्रामक और सच्चाई से परे है। ​

'डर के आगे जीत है' में फंसे ऋतिक रोशन! पीने से न फुर्ती आई न एनर्जी बढ़ी!

स्फूर्ति और एनर्जी नहीं आई

विज्ञापन में दावा किया जाता है कि इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से शरीर में अत्यधिक स्फूर्ति और एनर्जी (ऊर्जा) आती है। इससे व्यक्ति असंभव लगने वाले साहसी काम भी आसानी से कर लेता है। एडवोकेट सिंह का कहना है कि उन्होंने विज्ञापन से प्रभावित होकर इस उत्पाद को खरीदा और इसका सेवन किया। लेकिन, उन्हें विज्ञापन में किए दावों जैसा कोई अनुभव नहीं हुआ।

ऋतिक और कंपनी ने गुमराह किया ​

एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने अदालत में तर्क दिया कि कंपनी और फिल्म स्टार ने मिलकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत, कोई भी ऐसा विज्ञापन जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रकृति या उससे मिलने वाले लाभ के बारे में गलत जानकारी देता है, वह ‘भ्रामक विज्ञापन’ की श्रेणी में आता है।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उत्पाद की वास्तविकता विज्ञापन में दिखाए गए दृश्यों और दावों से बिल्कुल अलग है। यह न केवल नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन भी है।

अदालत का रुख कड़ा

एडवोकेट ने बताया कि गलत दावे को लेकर उनके द्वारा उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली गई थी। उन्होंने उपभोक्ता न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया जिसमें प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा मामले को सही पाया गया और मामले पर अनुसंधान लेकर फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन, कोल्ड ड्रिंक कंपनी और बेवरेज कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपभोक्ता न्यायालय के सदस्य वीरेंद्र सिंह रावत ने तथ्यों की जांच की।

न्यायालय ने प्रथम दृष्टया एडवोकेट के तर्कों में सच्चाई पाई और मामले को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायालय ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ​अदालत अब इस बात की जांच करेगी कि क्या कंपनी द्वारा किए गए दावे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या वे केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फैलाया गया एक भ्रम है।

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