मुंबई में अवैध डांस बारों पर बड़ा प्रहार, ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की आड़ में होने वाला खेल अब नहीं होगा !

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध रूप से पैर पसार रहे डांस बारों पर लगाम कसने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने विधानसभा में एक नया बिल पेश किया है, जिसके पारित होने के बाद उन होटलों और रेस्तरांओं पर पूरी तरह शिकंजा कस जाएगा जो ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस की आड़ में गैरकानूनी तरीके से डांस बार चला रहे थे। इस नए कानून के लागू होते ही नियमों में हेरफेर करने वालों के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे।

कानून की खामियों का फायदा उठाने वालों पर शिकंजा
अब तक देखने में आ रहा था कि कई होटल और बार संचालक लाइव म्यूज़िक या ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस ले लेते थे और फिर उसकी आड़ में मनमाने ढंग से डांस बार का संचालन करते थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर साफ कहा था कि कुछ लोग कानूनी बारीकियों का गलत फायदा उठा रहे हैं और सरकार इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 33 के तहत पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को म्यूज़िक और डांस सहित पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार है।

पुलिस एक्ट में बदलाव की तैयारी
सरकार अब इसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस नए विधेयक के कानून बनते ही होटल, बार और रेस्तरां में ऑर्केस्ट्रा या लाइव म्यूज़िक की अनुमति पुलिस कानून के तहत नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके लिए 2016 के कड़े डांस बार कानून के नियमों का पालन करना होगा। इस कदम से केवल ऑर्केस्ट्रा का लाइसेंस लेकर डांस बार चलाने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

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