आठ साल बाद आया इंदौर फैमिली कोर्ट का फैसला, दोनों 2013 से अलग रह रहे!
इंदौर। लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद में इंदौर फैमिली कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं और उनकी पत्नी जानकी के बीच तलाक को मंजूरी दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में नारायण साईं को 2 करोड़ रुपये एलुमनी देने का निर्देश दिया है। करीब आठ वर्षों तक चले इस मामले में कोर्ट ने 2 अप्रैल को आदेश पारित किया।
जानकारी के अनुसार, दोनों का विवाह वर्ष 2008 में हुआ था और 2013 से दोनों अलग रह रहे थे। पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें पति द्वारा परित्याग का सामना करना पड़ा और वे लंबे समय से अपनी मां के साथ रह रही हैं।
पति पर गंभीर आरोप
तलाक याचिका में जानकी की ओर से नारायण साईं पर अन्य महिलाओं से संबंध होने के आरोप लगाए गए थे। साथ ही दुष्कर्म मामले में सुनाई गई सजा का भी उल्लेख किया गया।
5 करोड़ मांगे, कोर्ट ने तय किए 2 करोड़
पत्नी की ओर से 5 करोड़ रुपये एलुमनी की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद 2 करोड़ रुपये स्थायी भरण-पोषण तय किया और इसे एकमुश्त भुगतान करने का आदेश दिया।
संपत्ति का विवरण अब तक अधूरा
अदालत ने संपत्ति के सत्यापन के लिए इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिए, लेकिन अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।