नई दिल्ली। बाजार में बिकने वाले दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त कदम उठाए हैं। प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब डेयरी क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी अनुमति या लाइसेंस के दूध का कारोबार नहीं कर सकेगा।
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य दूध और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ होने वाली मिलावट और धोखाधड़ी को रोकना है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश
प्रशासनिक स्तर पर इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निगरानी रखें। दूध के संग्रहण, परिवहन, भंडारण और बिक्री की पूरी प्रक्रिया को अब कानूनी दायरे में लाया जा रहा है, ताकि हर चरण पर गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके।
इन लोगों को राहत भी दी गई
इस नई व्यवस्था में छोटे पशुपालकों को कुछ राहत दी गई है। जो किसान या पशुपालक किसी पंजीकृत सहकारी संस्था या डेयरी संघ के माध्यम से दूध बेचते हैं, उन्हें अलग से व्यक्तिगत लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी संस्था पहले से ही नियामकीय रूप से जवाबदेह मानी जाएगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल कागजी औपचारिकताओं पर ही नहीं, बल्कि तकनीकी मानकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे दूध को सुरक्षित रखने वाले शीतलन केंद्रों, डेयरी संयंत्रों और भंडारण इकाइयों का औचक निरीक्षण करें। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दूध को निर्धारित तापमान पर रखा जा रहा है और उसमें किसी प्रकार का दूषण नहीं हो रहा है।
सरकार का मकसद शुद्ध दूध की उपलब्धता
प्रशासन अब व्यापक स्तर पर जागरूकता और पंजीकरण अभियान चलाने की तैयारी में है, ताकि छोटे-बड़े सभी दूध विक्रेता तय समय सीमा के भीतर आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकें। पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत और सक्रिय बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे बाजार में शुद्ध और सुरक्षित दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
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