अब PNG और LPG दोनों कनेक्शन एक साथ रखने पर भी रोक लगी!
नई दिल्ली। देश में रसोई गैस के उपयोग और उसकी उपलब्धता को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने के संकेत दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, Gas Cylinders की जमाखोरी और नियमों के खिलाफ कनेक्शन रखने पर अब कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है।

निर्धारित संख्या में ही सिलेंडर
सरकारी नियमों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ता सीमित संख्या में ही एलपीजी सिलेंडर रख सकते हैं। निर्धारित सीमा से अधिक गैस सिलेंडर घर में रखना अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अनुमति के 40 किलोग्राम से ज्यादा एलपीजी स्टोर करता है तो इसे जमाखोरी की श्रेणी में रखा जा सकता है।
ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कानून के प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर तीन महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अतिरिक्त गैस सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं और उपभोक्ता का गैस कनेक्शन भी रद्द किया जा सकता है।
एक ही घर में दोनों कलेक्शन नहीं
सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG और एलपीजी कनेक्शन को लेकर भी नया नियम लागू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने LPG आपूर्ति एवं वितरण से जुड़े आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जहां PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां एक ही घर में PNG और LPG दोनों कनेक्शन रखना नियमों के खिलाफ माना जाएगा।
सरकार का मानना है कि जिन इलाकों में पाइप्ड गैस की सुविधा है, वहां एलपीजी की आवश्यकता कम हो जाती है। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन स्वेच्छा से वापस करने का विकल्प दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति खुद कनेक्शन सरेंडर कर देता है तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। हालांकि अगर जांच के दौरान किसी घर में दोनों कनेक्शन एक साथ उपयोग में पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
शिकायत के हेल्पलाइन उपलब्ध
सरकार ने अवैध गैस स्टोरेज या सिलेंडरों की जमाखोरी की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई है। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जमा किए जाने की सूचना मिलती है तो इसकी शिकायत 1906 एलपीजी इमरजेंसी हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती है।
इसके अलावा जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, स्थानीय प्रशासन या पुलिस को भी ऐसी गतिविधियों की जानकारी दी जा सकती है सरकार का कहना है कि गैस की आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आम नागरिकों की जागरूकता और सहयोग भी बेहद जरूरी है
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