High Court ने बाइक टैक्सी पर सख्ती की, कंपनियों से जवाब मांगा!

यात्रियों की सुरक्षा के बारे में पूछा, इन वाहनों में GPS सिस्टम क्यों नहीं!

इंदौर। बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर मध्य प्रदेश High Court की Indore खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने ओला, उबर और रेपिडो जैसी ऑपरेटिंग कंपनियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन पर जवाब मांगा है।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह विभाग और इन कंपनियों से पूछा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि इन दोपहिया वाहनों में जीपीएस सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया है।

निजी उपयोग के लिए पंजीकृत वाहन

यह मामला कानून के छात्र आयुष जाट द्वारा दायर जनहित याचिका से सामने आया है। एडवोकेट अमित सिंह सिसोदिया के जरिए दाखिल इस याचिका में बताया गया है कि शहर में बाइक टैक्सी के रूप में चल रहे कई दोपहिया वाहन निजी उपयोग के लिए पंजीकृत हैं, जबकि उनका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। ऐसे में किसी दुर्घटना की स्थिति में यात्री को बीमा का लाभ मिलना मुश्किल हो जाता है और जिम्मेदारी तय करना भी कठिन हो जाता है।

लाइव लोकेशन ट्रैक संभव नहीं

याचिका में यह भी कहा गया है कि कई वाहनों में जीपीएस नहीं होने से उनकी लाइव लोकेशन ट्रैक करना संभव नहीं होता, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं होता कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं और वाहन का पंजीकरण नियमों के अनुसार है या नहीं।

अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66 का पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए थे। हालांकि याचिका में दावा किया गया है कि अब तक इन आदेशों का प्रभावी पालन नहीं हुआ है।

व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग पहचान

जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाले दोपहिया वाहनों पर स्पष्ट रूप से वाहन का पंजीकरण नंबर, चालक का लाइसेंस, परमिट और बीमा से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही ऐसे वाहनों की नंबर प्लेट सामान्य वाहनों से अलग रखने की व्यवस्था भी लागू की जाए, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके।

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