Decisions of Mohan Cabinet: 4 july2025: मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिल सकती है, राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही शॉपिंग मॉल, बाजारों, दुकानों और कारखानों में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति सशर्त दी जाएगी, इसके तहत नियोक्ताओं को महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और कई अहम शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
नाइट शिफ्ट की छूट, शर्तों के साथ
मध्य प्रदेश श्रम विभाग ने ‘दुकान और स्थापना अधिनियम, 1958’ में संशोधन करते हुए निर्देश जारी किए हैं कि अब महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी, लेकिन यह सुविधा उन्हीं दुकानों, शोरूम्स या मॉल्स को दी जाएगी जहां कम से कम 10 या उससे अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत होंगी, इस कदम से जहां महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं बाजार क्षेत्र में भी महिला भागीदारी बढ़ेगी.
Decisions of Mohan Cabinet: 10 से ज्यादा महिला होना अनिवार्य
कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट्स में महिलाओं को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते वहां एक-तिहाई सुपरवाइजर या शिफ्ट इंचार्ज महिलाएं हों, सरकार ने इस संबंध में 26 जून 2016 के नियमों को रद्द करते हुए नया दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे महिलाओं को स्वेच्छा से रात्रिकालीन शिफ्ट में काम करने का अधिकार मिलेगा.
सुरक्षा होगी सर्वोच्च प्राथमिकता
भोपाल फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा, “यदि महिलाएं रात में काम करेंगी तो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी संस्थानों की होगी। यह केवल कानून नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है.
Decisions of Mohan Cabinet: फायदे कई, लेकिन निगरानी भी जरूरी
यह निर्णय महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, इससे न केवल महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे, बल्कि बाजार और उद्योग क्षेत्र को भी कुशल कार्यबल की उपलब्धता में लाभ मिलेगा