‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क दो दिन बंद, धारा 163 लागू

‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क दो दिन बंद, धारा 163 लागू

नई दिल्ली। अभिजीत दीपके के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को दो दिनों के लिए बंद रखने की सूचना सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रहेगा। अभिजीत दीपके ने शुक्रवार शाम 5 बजे तिरंगा लेकर पार्क पहुंचने की अपील की थी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की ओर से पार्क बंद रखने के पीछे प्रशासनिक कारण बताए जाने की जानकारी दी गई है। प्रस्तावित मार्च को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है।

धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश

खबर में दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क अधिकारी नेहा यादव के हवाले से बताया गया है कि कनॉट प्लेस और आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं।

पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान, गरिमा तथा निर्धारित नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, प्रतिबंधात्मक आदेशों का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान से बचाना है। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पार्क में प्रवेश को लेकर NDMC की व्यवस्था

रिपोर्ट के मुताबिक, NDMC ने पार्क की सुरक्षा के उचित इंतजाम करने और अनधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं देने का अनुरोध किया है। कनॉट प्लेस के व्यापारियों और बाजार संगठनों ने भी अपनी दुकानों तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर पुलिस से मदद मांगी है।

प्रस्तावित मार्च के दौरान पार्क और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश, आवाजाही तथा सुरक्षा व्यवस्था किस तरह लागू होगी, यह प्रशासन के निर्देशों पर निर्भर करेगा।

मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका

प्रस्तावित मार्च के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, कनॉट प्लेस के कुछ स्ट्रीट वेंडर्स ने मार्च पर रोक लगाने की मांग की थी।

बताया गया है कि सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। इसके बाद अदालत ने प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई।

हालांकि, अदालत द्वारा मार्च पर रोक न लगाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों से छूट मिल गई है। कार्यक्रम के दौरान लागू प्रशासनिक आदेशों और पुलिस के निर्देशों का पालन आवश्यक रहेगा।

अब सुरक्षा व्यवस्था पर नजर

‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर अब कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था, पार्क में प्रवेश और धारा 163 के आदेशों के पालन पर नजर रहेगी। प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर ही कार्यक्रम के दौरान लोगों की आवाजाही और सभा की स्थिति स्पष्ट होगी।

नोट: इस खबर में पार्क बंद रखने, पुलिस के बयान और हाई कोर्ट की सुनवाई से संबंधित विवरणों को प्रकाशित करने से पहले NDMC की अधिसूचना, पुलिस के आधिकारिक बयान और अदालत के आदेश से सत्यापित किया जाना चा

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