ऑयल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में भी बुकिंग को लेकर बदलाव किया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग को लेकर नया नियम लागू कर दिया। अब घरेलू gas cylinder की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 21 दिन का इंतजार करना होगा। यह फैसला जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 21 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकेगी। ऑयल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में इस प्रकार बदलाव किया है कि अब 21 दिन से पहले बुकिंग नहीं हो सकेगी। नए नियम शुक्रवार से ही लागू हो गए हैं। ऑयल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को इन नियमों की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी मैन को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) देना अनिवार्य होगा। डिलीवरी मैन को यह कोड देना जरूरी है, इसके बाद ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। गैस सिलेंडर के लिए जब उपभोक्ता अपने मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, तब एक तरह से ओटीपी की तरह यह कोड मैसेज के माध्यम से आता है, जिसे डिलीवरी मैन को देना अनिवार्य होगा।
डिलीवरी के 21 दिन बाद ही बुकिंग
अब ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग अब पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से की जा सकेगी, जो पहले कम (लगभग 15 दिन) थी। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
तेल और गैस की आपूर्ति पर्याप्त
ऑयल कंपनियों ने स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। पर्याप्त उपलब्धता है और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नहीं करने की अपील की है। दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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