भोपाल, 27 मई 2025: love jihad: भोपाल मे सामने या रहे लव जिहाद के मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में दो प्रमुख हिंदी समाचार अखबार दैनिक भास्कर और नवदुनिया के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में इन अखबारों पर इस संवेदनशील अपराध के कवरेज के दौरान मुसलमानों और इस्लाम धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है.
यह जनहित याचिका अधिवक्ता दीपक बुंदेले के माध्यम से दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि इन समाचार अखबारों ने अपने समाचारों के जरिए पूरे समुदाय को अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन रिपोर्टों में “लव जिहाद” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो न तो कानूनी रूप से परिभाषित हैं और न ही किसी भारतीय कानून में निहित हैं.
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि ऐसी खबरों के माध्यम से न केवल मुसलमानों को सामूहिक रूप से दोषी ठहराने की कोशिश की गई, बल्कि इससे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों — अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 — का भी उल्लंघन हुआ है.
love jihad: ‘लव जिहाद’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति
याचिका में दावा किया गया है कि “लव जिहाद” शब्द का प्रयोग करके मीडिया ने इस्लाम और मुसलमानों के प्रति नफरत को बढ़ावा देने का काम किया है. इसमें यह भी कहा गया है कि इस शब्द का इस्तेमाल न केवल इस्लाम की गलत व्याख्या करता है, बल्कि इससे देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ह
love jihad: FIR दर्ज करने और दिशा-निर्देश जारी करने की मांग
याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह इन मीडिया संस्थानों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दे. इसके अतिरिक्त, मीडिया में झूठी और भ्रामक खबरों के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है ताकि धर्मनिरपेक्षता की भावना को संरक्षित और सुदृढ़ किया जा सके.
इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 19 जून 2025 तय की गई है.