20 अप्रैल से हवाई सेवाओं में यात्रियों को कई नई सुविधाएं!
नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फ्लाइट सीट अलॉटमेंट का नियम बदल दिया। केंद्रीय मंत्रालय के आदेश पर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियम को 20 अप्रैल से लागू करने की घोषणा भी की। सभी एयरलाइंस को नया नियम फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। अब लोग फ्लाइट में पालतू जानवरों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी सफर कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को उपरोक्त तीनों चीजों के लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है।
60% सीटों के लिए नो एक्स्ट्रा चार्ज
डीजीसीए के नए नियम के अनुसार, देश की सभी एयरलाइंस 20 अप्रैल से अपनी सभी उड़ानों में कम से कम 60% सीट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को पारदर्शी सीट आवंटन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। नए नियम के अनुसार, अब फ्लाइट में परिवार वाले और दोस्त एक साथ बैठेंगे, बशर्ते वे एक ही PNR पर यात्रा कर रहे हों। यानी अब सभी एयरलाइंस को परिजनों और दोस्तों को एक साथ सीट अलॉट करनी होगी।
यात्रियों को फ्लाइट में उनके अधिकार बताएंगे
अब हवाई यात्रियों को सफर के दौरान उनके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकारों को डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया है।