नई दिल्ली। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की हेट स्पीच के खिलाफ कड़े दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने तीन CM के विवादास्पद बयानों का जिक्र करते हुए याचिका को पक्षपाती बताते हुए संशोधन की सलाह दी।

इस याचिका में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया गया था। ये तीनों नेता भाजपा से जुड़े हैं। याचिका को पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों के एक बड़े समूह ने दायर किया था। सरमा के हालिया ‘मिया मुसलमानों’ वाले बयान, धामी द्वारा ‘लैंड जिहाद’ और ‘लव जिहाद’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल और आदित्यनाथ की उर्दू समर्थकों पर दी गई टिप्पणियों को याचिका में प्रमुखता से उठाया गया था।
सीजेआई ने स्पष्ट संदेश दिया
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि हमारा सुझाव है कि यह पिटीशन वापस ले ली जानी चाहिए और एक सिंपल पिटीशन फाइल की जानी चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां खुलेआम इसका उल्लंघन कर रही हैं। चुने हुए लोगों, आरोपों और दूसरे लोगों को नज़रअंदाज करने के साथ, यह मंज़ूर नहीं है, उन्हें फेयर होना चाहिए। हम ऐसी पिटीशन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिविटी रखता हो।
न्यायमूर्तियों ने अपनी चिंता जताई
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने राजनीतिक दलों और मीडिया पर नियंत्रण की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल यह है कि अगर हम गाइडलाइंस जारी भी कर दें तो कितना लागू होगा? बोलने की शुरुआत सोच से होती है। आप सोच को कैसे कंट्रोल करते हैं? हमें उन विचारों को मिटाना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के खिलाफ हैं। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि ऐसी पिटीशन जो इतनी साफ न हों, उनकी उम्मीद नहीं थी। यही सीजेआई कह रहे थे। इसे पॉपुलिस्ट एक्सरसाइज न बनने दें, बल्कि एक सोचने वाली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज़ बनने दें। पॉलिटिक्स की बोरियत ऐसे जरूरी मुद्दों को कम नहीं कर सकती।’
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