यदि पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया तो सिलेंडर नहीं मिलेगा
भोपाल। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब गैस सिलेंडर बुक करने के बाद उसकी डिलीवरी कब होगी, इसकी जानकारी एसएमएस के जरिए दी जाएगी। यह निर्देश राज्य शासन की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए।
बैठक में बताया गया कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां के उपभोक्ताओं को पहले ही पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए सूचित किया जा चुका है। इसके बावजूद यदि कोई उपभोक्ता तीन महीने के भीतर पीएनजी कनेक्शन नहीं लेता है, तो उसका एलपीजी कनेक्शन बंद किया जा सकता है।
आवेदन के पांचवे दिन कनेक्शन अनिवार्य
पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां आवेदन मिलने के पांच दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य किया गया है। इसकी निगरानी जिला स्तर पर कलेक्टर और अन्य अधिकारी करेंगे।
एलपीजी की ब्लैकमेलिंग रोकने की कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले तीन महीनों में पीएनजी कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य तय किया जाएगा और रोजाना समीक्षा होगी। साथ ही, एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। अब तक कई मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
मैनपावर बढ़ाने के लिए तकनीकी संस्थानों के प्रशिक्षुओं को भी जोड़ा जाएगा और पीएनजी पाइप लाइन की अनुमति 24 घंटे के भीतर देने की व्यवस्था की गई है।